
बिलासपुर। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 106 कर्मियों की बर्खास्तगी के मामले में बैंक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है. कोर्ट ने सहकारी बैंक की अपील पर सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सहकारी बैंक के कर्मचारियों की बर्खास्तगी को गलत ठहराते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को यह आदेश दिया है कि वह निकाले गए कर्मचारियों का पक्ष जानने के बाद ही यह तय करे कि उन्हें नौकरी पर रखना है या बर्खास्त करना है